मुंगेली – लगातार खबरो के प्रकाशन के बाद मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका की बडी कार्यवाही देखने को मिली है। जिसमें पुराना बस स्टैण्ड में खुले मेडिकल अपोलो फार्मेसी लिमिटेड पर गाज गिराते हुए पालिका द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
गौरतलब हो कि कलेक्टर जनदर्शन में 23 दिसंबर 25 को हुए शिकायत के बाद संज्ञान में आये अपोलो फार्मेसी लिमिटेड का मामला जोरशोर से उछल रहा था जिस पर पालिका द्वारा विराम लगाते हुए उक्त आदेश को जारी किया । ज्ञात हो कि पालिका उपाध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा द्वारा भी गंभीता पूर्वक विचार करते हुए समाचार पत्रो के माध्यम से कहा गया था कि मामला संज्ञान में आया है जांच के बाद अगर उक्त निर्माण नियम विरूद्ध पाया जाता है तो कार्यवाही किया जायेगा ।
नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा नियमों के उल्लंघन को लेकर अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। नगर पालिका ने फार्मेसी संचालन हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (छव्ब्) को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई भवन निर्माण नियमों एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण नहीं पाए जाने के चलते की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के नाम से मेडिकल स्टोर संचालन हेतु जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वह शर्तों के उल्लंघन के कारण अब प्रभावहीन कर दिया गया है। यह पत्र नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
नगर पालिका के पत्र में उल्लेख है कि संबंधित भवन सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र, नजूल शीट नंबर 38-सी, प्लॉट नंबर 45/3 में स्थित है। यहां श्रीमती रुचि जैन, पति श्री गौतम लोढ़ा के नाम से भवन में अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के माध्यम से मेडिकल स्टोर संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भवन निर्माण स्वीकृत भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण अनुमति आदेश क्रमांक 2024-2025/000050 दिनांक 09.05.2024 के अनुरूप नहीं किया गया है। विशेष रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त क्रमांक 05 का पालन नहीं किया गया, जिसमें यह स्पष्ट था कि यदि भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्मित नहीं पाया जाता है, तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
इन्हीं गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए नगर पालिका परिषद मुंगेली ने अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के नाम से मेडिकल स्टोर संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। नगर पालिका का कहना है कि नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती और सभी संस्थानों को नियमानुसार कार्य करना अनिवार्य है।
इस कार्रवाई की सूचना कलेक्टर मुंगेली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुंगेली, तथा नगर पालिका परिषद मुंगेली के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी प्रेषित की गई है, ताकि आगे की आवश्यक प्रशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप की स्थिति है। जानकारों का कहना है कि यह मामला अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी चेतावनी है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि शहरी क्षेत्र में बिना नियमों के पालन के किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपोलो फार्मेसी प्रबंधन द्वारा इस आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं और आगे स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।


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