
मुंगेली। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिलासपुर रोड स्थित गर्ग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को गंभीर अनियमितताओं के चलते प्रशासन ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई 11 फरवरी 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के बाद की गई।
छत्तीसगढ़ उपचरगृह (पंजीयन एवं विनियमन) अधिनियम 2013 के तहत गठित संयुक्त निरीक्षण दल ने अस्पताल की जांच की। निरीक्षण दल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) मुंगेली, जिला नोडल अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। टीम को मौके पर कोई अधिकृत चिकित्सक उपस्थित नहीं मिला। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन आवश्यक पंजीयन दस्तावेज, वैध अनुमति पत्र और अनिवार्य अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा। जांच में यह भी पाया गया कि अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।
स्वास्थ्य विभाग ने इन अनियमितताओं को मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील करने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीयन और वैधानिक अनुमति के किसी भी निजी अस्पताल को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिले के अन्य निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की भी जांच जारी रहेगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को लेकर स्पष्ट संदेश गया है कि अब केवल नोटिस नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन पर सीधे कार्रवाई होगी।

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