
10 दुकानों पर की गई चालानी कार्रवाई
मुंगेली – कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू उत्पादों के अनियमित विक्रय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत 10 दुकानों में चालानी कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुंगेली, ओम साहू, साइकोलॉजिस्ट एवं प्रशिक्षित तंबाकू नियंत्रण दल के सहयोग से जिला चिकित्सालय रामगढ़ के परिसर एवं आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान 05 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 10 दुकानों पर 650-650 रुपये के मान से कुल 6,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि इसी क्रम में लोरमी में 06 चालान, पथरिया में 17 चालान और सरगांव में 10 चालान की कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा नाबालिगों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। बिना निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर भी नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

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