
मुंगेली/चिल्फी – 06.08.2026 को प्रार्थी तोरन खाण्डे पिता कोचिया खाण्डे, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम सिलतरा, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 06.08.2026 को सुबह करीब 10.50 बजे वह अपने पुत्र दीपेन्द्र खाण्डे के साथ गांव के तालाब के पास स्थित अपने खेत में गया था। उसका पुत्र दीपेन्द्र खाण्डे ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, इसी दौरान गांव के रामजी बर्मन, रघुवंश बर्मन, कला बाई एवं सारिका बर्मन एक राय होकर वहां पहुंचे तथा दीपेन्द्र खाण्डे को उनके खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने की बात को लेकर गाली-गलौज करने लगे, दीपेन्द्र द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी।
आरोपी रघुवंश बर्मन द्वारा अपने हाथ में रखे लोहे के बरछी से दीपेन्द्र खाण्डे के सिर पर वार किया गया, वहीं रामजी बर्मन द्वारा हाथ-मुक्का एवं लाठी से उसके गाल एवं होंठ पर चोट पहुंचाई गई। इस दौरान कला बाई एवं सारिका बाई द्वारा दीपेन्द्र का हाथ पकड़कर गाली-गलौज की जा रही थी, घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे प्रार्थी तोरन खाण्डे के साथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट करने से लोहे के बरछे से उसके सिर, बाएं हाथ के पंजे के ऊपर तथा बाएं गले पर वार कर चोट पहुंचाये जाने रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 96/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहतों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण में हत्या का प्रयास धारा 109 बी.एन.एस. जोड़ी गई एवं प्रार्थी , आहतो तथा गवाहों का कथन लेखबद्ध कर घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया।
प्रकरण के आरोपी घटना 06.08.2026 को घटना कारित कर फरार हो गये थे, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला एवं उप पुलिस अधीक्षक लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में थाना चिल्फी पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत आरोपियों की लगातार पतासाजी की गई तथा उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लगातार प्रयासों के फलस्वरूप 11.08.2026 को प्रकरण के चारों फरार आरोपी 1. रघुवंश बर्मन पिता रामजी बर्मन, उम्र 24 वर्ष 2. रामजी बर्मन पिता रनदास बर्मन, उम्र 52 वर्ष 3. कला बाई बर्मन पति रामजी बर्मन, उम्र 50 वर्ष4. सारिका बर्मन पति रघुवंश बर्मन, उम्र 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम सिलतरा, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने तथा गवाहों एवं अन्य साक्ष्य प्रमाणित पाये जाने से डण्डा एवं लोहे का बरछी को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर11.08.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रघुबीर लाल चन्द्रा (प्रभारी, थाना चिल्फी), सउनि मनक राम धु्रव, प्र.आर. सिद्धेश्वर प्रसाद बंजारे, आर. मुकेश कुर्रे एवं आर. प्रशांत कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंगेली पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। *‘‘ऑपरेशन बाज’’* के तहत अपराधियों की धरपकड़ एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी है।

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