मुंगेली – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालापुर के दिवंगत व्याख्याता स्व. टीकाराम खाण्डे के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान से संबंधित मामला सामने आया है। प्रकरण में भुगतान की प्रक्रिया में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, स्व. टीकाराम खाण्डे का निधन 28 नवंबर 2025 को हुआ था। इसके बाद उनकी आश्रित पत्नी को अनुग्रह राशि, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य देयकों का भुगतान किया गया। हालांकि, पेंशन उपादान, जीपीएफ और ग्रेच्युटी सहित कुछ देयकों के भुगतान को लेकर प्रक्रिया में विलंब का विषय उठाया गया है।
दस्तावेज में उल्लेख है कि संबंधित प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई को लेकर विद्यालय प्रबंधन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी। मामला बाद में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर तक पहुंचा। दस्तावेज के अनुसार, न्यायालय में आदेश जारी होने के बाद लंबित देयकों के भुगतान का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना प्रकरण भी प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में आगे उल्लेख किया गया है कि 30 जुलाई 2026 को अवमानना संबंधी कार्यवाही शुरू होने के बाद 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन का भुगतान प्रारंभ हुआ। साथ ही जून, जुलाई और अगस्त 2026 की पेंशन राशि मृतक के खाते में जमा किए जाने की जानकारी दी गई है।
शिकायत में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि भुगतान प्रक्रिया में देरी किन कारणों से हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। दस्तावेज में जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा मामले की जांच किए जाने तथा संबंधित पक्षों से जानकारी लेने का भी उल्लेख है।
अब मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाए। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल, मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आना शेष है।

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